नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के इस लेख में आप सभी लोगो को राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2023 के बारे में सम्पूर्ण चर्चा करने वाला हु, राजस्थान ही नहीं किन्तु अपना पूरा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है | किसानो के हित के बारे में सोचते है भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कई ऐसी कल्याणकारी योजनाये चलाई है जिससे की भारत के किसानो को खेती करने में आसानी हो सके और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े | भारत सरकार ने किसानो के हित के लिए कई लाभकारी योजनाये चलाई है जैसे पीएम् किसान सम्मान निधि योजना और भी कई बड़ी योजना चलाई है | इन्ही सभी योजनाओ को देख कर राजस्थान सरकार ने भी राजस्थान में भी किसानो के हित के लिए कई लाभकर योजनाए चलाई है जिसमे यह एक है |
राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत ने किसानो के लिए बहुत सारी लाभकारी योजनाये चलाई है | अशोक गहलोत ने 2019 में बहुत सारे किसान भाइयो के ऋण माफ़ कर दिए थे जिससे किसान भाई लोग काफी खुश नजर आ रहे थे | राजस्थान सरकार ने 2019 में किसानो के हित के लिए एक योजना लाइ गई जिसका नाम राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना का चलाई जिसमे किसानो को काफी मदद दी गई थी |
योजना प्रदायगी की अवधि/समय : | 90 दिन |
योजना के नामित अधिकारी : | प्रशासक |
राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2023
Rajasthan Agricultural Processing, Agribusiness and Agricultural Export Promotion Scheme 2023 का शुभारम्भ राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने किया साल 2019 में किया | इस योजना के अंतर्गत कृषि करने वाले लोगो को काफी मदद की गई थी, सभी किसान भाइयो को कम ऋण पर लोन दिया, कृषि जिंसो को एक स्थान से दुसरे स्थान पर ले जाने के लिए जिन परिवहनो का उपयोग होता था उसका भी आधा अनुदान सरकार के द्वारा किया जाता है | राजस्थान सरकार की इस योजना की वजह से राजस्थान के किसान काफी खुश है |
राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019 के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- आधार कार्ड की प्रति*
नोट : * आवेदन करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज को दर्शाता है |
राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2023 का परिचय
राज्य सरकार ने किसानो के कल्याण के लिए संवेदन्शीलता के साथ कार्य करते हुए राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन निति योजना की शुरुआत की है | राज्य सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना से प्रदेश के किशानो के लिए उत्पादन और कृषि प्रसंस्करण के साथ-साथ राज्य के तजा फल और सब्जियों एवं मूल्य संवर्धित कृषि उत्पादों की अंतर्देशीय तथा अंतराष्ट्रीय बाजारों में पहुँच को बढ़ने का आधारभूत ढांचा विकसित हुआ है | राज्य सरकार का प्रयास है की प्रदेश को कृषि उत्पादन का केंद्र बनाने के साथ-साथ देश-विदेश के निवेशको, प्रसंस्करणकर्ताओं और निर्यातको को निवेश के लिए पसंदिन्दा केंद्र बनाया जा सके |
पात्रता
इस योजना के अंतर्गत किसान, किसानो का समूह/उत्पादको का समूह सम्बंधित कंपनी अधिनियम/सहकारी समिति अधिनियम/ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (कम से कम 50 किसान सदस्यों के साथ) के तहत पंजीकृत एफपीओ/ एफपीसी, भागीदारी/ मालिकाना फर्म, एलएलपी, कम्पनिया. निगम, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में लगे सहकारी, सहकारी विपणन संघ को वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी |
प्रक्रिया
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक वेबसाइट http:rajkisan.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते है | योजना के लिए आवेदन नि:शुल्क है |
राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना का लाभ
- कृषि प्रसंस्करण उद्योगों, वेयाढ़ौसे, कोल्ड स्टोर, पैक हाउस, मिल्क चिलिंग प्लांट आदि की स्थापना पर अनुदान |
- पूंजीगत लागत पर कृषक एवं उनके संगठनो को 50% अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक अनुदान एवं बैंक ऋण पर 6% की दर से 5 वर्ष तक अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक का कुल ब्याज अनुदान |
- पूंजीगत लागत पर अन्य पात्र उधमियो को 25% अधिकतम 50 लाख रुपए तक का अनुदान एवं बैंक ऋण पर 5% की दर से 5 वर्ष तक प्रसंस्करण इकाइयो पर अधिकतम 50 लाख रुपए तक एवं आधारभूत संरचना पर एक करोड़ रुपए तक का कुल ब्याज अनुदान |
- केंद्र की योजनाओ में सहायता प्राप्त इकाइयो को 10% की दर से कृषको को 1 करोड़ रुपए, अन्य उधमियो को 50 लाख रुपए टाक का अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान |
- सभी योजनाओ में बैंक ऋण पर आदिवासी क्षेत्रो/ पिचादे जिलो में स्थित इकइयो, अनुसूचित जाती/ जनजाति, महिला एवं 35 वर्ष से कम आयु की उधमियो को भी कुल अनुमत अनुदान सीमा में 1% की दर से अतिरिक्त ब्याज अनुदान |
- फ़ूड प्रोसेसिंग इकइयो की स्थापना हेतु 10 हेक्टेयर तक कृषि भूमि की रुपान्तरण की आवश्यकता समाप्त |
- विधुत प्रभार में 1 रुपए प्रति इकाई की दर से सालाना 2 लाख रुपए का 5 वर्ष तक पुनर्भरण |
- राज्य में उत्पादित कृषि जिंसो के निर्यात पर सालाना 10 से 15 लाख रुपए का 3 वर्ष तक परिवहन अनुदान |
- जैविक रूप से राज्य में उत्पादित कृषि जिंसो के निर्यात पर सालाना 20 लाख रुपए का 5 वर्ष तक परिवहन अनुदान |
- घरेलु व्यापार के प्रोत्साहन हेतु अन्य राज्यों के बड़े शहरो में राज्य में उत्पादित फल-सब्जी व् फूलो को 300 किलोमीटर से अधिक दुरी तक विक्रय हेतु भेजे जाने के लिए परिवहन लागत के 25% की दर से सालाना 15 लाख रुपए का 3 वर्ष तक परिवहन अनुदान |
लाभ : | |
लाभार्थी को मिलने वाली का विवरण | Subsidies |
प्रदान करने का माध्यम | चेक |
भुगतान विवरण की विधि : | In installment to Banks/Beneficiary account |
महत्वपूर्ण लिंक
आवेदन करे | http://rajkisan.rajasthan.gov.in |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://rajkisan.rajasthan.gov.in |
होमपेज | educatiofact |
Important Faq
प्र. राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना कब चलाई गई ?
उ. 2019 में
अब तक राजस्थान में इस योजना के तहत 848 प्रकरणों के लिए 272.59 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया है | अगर आप लोग इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आप लोग राजस्थान सरकार की कृषि प्रोत्साहन योजना की ऑफिसियल वेबसाइट https://jankalyan.rajasthan.gov.in पर विजिट कर सकते है साथ ही 181 पर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते है |